Bsa धारा १०७ : साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १०७ :
साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार :
ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है ।
दृष्टांत :
(a) क) (बी) द्वारा किए मृत्युकालिक कथन को (ऐ) साबित करना चाहता है । (ऐ) को (बी) की मृत्यु साबित करनी होगी ।
(b) ख) (ऐ) किसी खोई हुई दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है । (ऐ) को यह साबित करना होगा कि दस्तावेज खो गई है ।

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