Bsa धारा १०२ : दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन ले सकेगा :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १०२ :
दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन ले सकेगा :
वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं है, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे, जो दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हों ।
दृष्टांत :
(ऐ) और (बी) लिखित संविदा करते है कि (ऐ) को कुछ कपास (बी) बेचेगा जिसके लिए संदाय कपास के परिदान किए जाने पर किया जाएगा । उसी समय वे एक मौखिक करार करते है कि (ऐ) को तीन मास का प्रत्यय (साख / उधार ) दिया जाएगा । (ऐ) और (बी) के बीच यह तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता था, किन्तु यदि यह (सी) के हित पर प्रभाव डालता है, तो यह (सी) द्वारा दर्शित किया जा सकेगा ।

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