भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ९७ :
विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन :
जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जबकि वह विद्यमान तथ्यों को ठीक-ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी ।
दृष्टांत :
(बी) को (ऐ) रामपुर में १०० बीघे वाली मेरी सम्पदा विलेख द्वारा बेचता है । (ऐ) के पास रामपुर में १०० बीघे वाली एक सम्पदा है । इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत सम्पदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी ।