भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ११२ :
भागीदारों , भू-स्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार :
जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागिदार, भू-स्वामी और अभिधारी या मालिक और अभिकर्ता है, और यह दर्शित कर दिया गया है कि वे इस रुप में कार्य करते रहे है, तब यह साबित करने का भार कि क्रमश: इस संबंधों में वे परस्पर अवस्थित (स्थित नहीं ) नहीं है या अवस्थित होने से परिविरत (स्थित होना समाप्त) हो चुके है, उस व्यक्ती पर है, जो उसे प्रतिज्ञात (निश्चय पूर्वक या दृढता के साथ कहना ) करता है ।