Bnss धारा ९१ : हाजिरी के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र लेने की शक्ति :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ९१ :
हाजिरी के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र लेने की शक्ति :
जब कोई व्यक्ती, जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारण्ट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में, जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे ।

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