Bnss धारा ९० : समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
(D) घ – आदेशिकाओं सम्बन्धी अन्य नियम :
धारा ९० :
समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना :
न्यायालय किसी भी ऐसे मामलें में, जिसमें वह किसी व्यक्ती की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् , उसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर सकता है :-
(a) क) यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् किन्तु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पडता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा; अथवा
(b) ख) यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक् रुप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तद्नुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है ।

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