भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ८९ :
कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील :
धारा ८८ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ती, जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के परिदान के इंकार से व्यथित है, उस न्यायालय से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालस से दण्डादेशों से सामन्यतया अपीलें होती है ।