भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ८२ :
जिस व्यक्ती के विरुद्ध वारण्ट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया :
१) जब गिरफ्तारी के वारण्ट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारण्ट जारी किया, गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के अन्दर है या उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर गिरफ्तारी की गई ती, अधिक निकट है, या धार ७३ के अधीन प्रतिभूति (जमानत) ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा ।
२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर, पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के संबंध में और वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी तथा अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, को तुरंत जानकारी देगा ।