भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ८० :
अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारण्ट :
१) जब वारण्ट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह न्यायालय ऐसा वारण्ट अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता का स्थानीय सीमाओं के अन्दर उसका निष्पादन किया जाना है, और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रिति से कराएगा ।
२) उपधारा (१) के अधीन वारण्ट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेजों सहित, यदि कोई हो, जो धारा ८३ के अधीन कारवाई करने वाले न्यायालय को, यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, वारण्ट के साथ भेजेगा ।