भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ७ :
प्रादेशिक खण्ड :
१)प्रत्येक राज्य एक सेशन(सत्र) खण्ड होगा या उसमें सेशन खण्ड होंगे और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खण्ड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे ।
२) राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् ऐसे खण्डों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है ।
३) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् किसी जिले को उपखण्डों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखण्डों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है ।
४) किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खण्ड, जिले और उपखण्ड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएँगे ।