भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ७८ :
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना :
पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारण्ट का निष्पादन करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का (धारा ७१ के प्रतिभूति सम्बन्धी उपबंधो के अधीन रहते हुए ) अनावश्यक विलम्ब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है :
परन्तु ऐसा विलम्ब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोडकर चौबीस घण्टे से अधिक नहीं होगा ।