भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ७४ :
वारण्ट किसको निर्दिष्ट होंगे :
१) गिरफ्तारी का वारण्ट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारीयों को निर्दिष्ट होगा; किन्तु यदि ऐसे वारण्ट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरन्त न मिल सेक तो वारण्ट जारी करने वाल न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ती या ऐसे व्यक्ती उसका निष्पादन करेंगे ।
२) जब वारण्ट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तब उसका निष्पादन उस सबके द्वारा, या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है ।