भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ७३ :
प्रतिभूति (जमानत) लिए जाने का निदेश देने की शक्ति :
१) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारण्ट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निदेश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ती न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात् जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं (जमानतदार) सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी जिसे वारण्ट निर्दिष्ट किया गया है, ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड देगा ।
२) पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होगी :
(a) क) प्रतिभुओं (जमानतदार) की संख्या;
(b) ख) वह रकम, जिसके लिए क्रमश: प्रतिभू और वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी किया गया है, आबद्ध (विधिरुप से बंधे हुए) होने हें;
(c) ग) वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है ।
३) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निदिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा ।