भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
(B) ख – गिरफ्तारी का वारण्ट :
धारा ७२ :
गिरफ्तारी के वारण्ट का प्रारुप और अवधि :
१) न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारण्ट लिखित रुप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी ।
२) ऐसा प्रत्येक वारण्ट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है ।