Bnss धारा ७१ : साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ७१ :
साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील :
१) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्ष के लिए जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ निदेश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर, जहाँ वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए ।
२) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यित यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से इन्कार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है या न्यायालय की संतुष्टि के लिए इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा धारा ७० की उपधारा (३) के अधीन समन के परिदान के सबूत पर, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक् रुप से कर दी गई है ।

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