भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ७० :
ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत :
१) जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामलें में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है, मामले की सुनवाई के समय उपस्थिति नहीं है मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्यित वह शपथपत्र कि ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति, जिसका उस व्यक्ति द्वार जिसको समन परिदत्त या निविदत्त किया गया था, या जिसके पास वह छोडा गया था (धारा ६२ या धारा ६४ में उपबंधित प्रकार से), पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, उसमे किए गए कथन सही माने जाएँगे ।
२) इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है ।
३) धारा ६४ से धारा ७१ (दोनों सहित) के अधीन इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से तामील किए गए सभी समन सम्यक् रुप से तामील किए गए समझे जाएंगे और ऐसे इलैक्ट्रानिक समन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और समन की तामील के सबूत के रुप में रखी जाएगी ।