भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५७ :
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना :
वारण्ट के बिना गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के सम्बन्ध में इसमें अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ती को, जो गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा ।