भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५४ :
गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त :
जहाँ कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समजी जाती है तो वहाँ वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा :
परन्तु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रुप से नि:शक्त है, तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करने हुए शिनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो और शिनाख्त की प्रक्रिया किसी श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों (वीडियो फिल्म) द्वारा अभिलिखित की जाएगी की जाएगी ।