Bnss धारा ५३ : चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का परीक्षण :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५३ :
चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का परीक्षण :
१) जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तब गिरफ्तार किए जाने के तुरन्त बाद, उसका केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में चिकिस्ता अधिकारी द्वारा तथा यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तब पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण किया जाएगा :
परंतु यदि चिकित्या अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति की एक और परीक्षा किया जाना आवश्यक है, तो वह ऐसा करेगी ।
परन्तु यह और कि जहाँ गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है वहां उसके शरीर का परीक्षण केवल महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा या उसके पर्ववेक्षण में और उस दशा में जब महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है किसी महिला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, द्वारा किया जाएगा ।
२) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का इस प्रकार परीक्षण करने वाला चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर किसी क्षति या हिंसा के चिन्ह और अनुमानित समय जब ऐसी क्षतियाँ या चिन्ह कारित किए गए थे, उसका उसमें उल्लेख करते हुए अभिलेख तैयार करेगा ।
३) जहाँ उपधारा (१) के अधीन परीक्षण किया जाता है तब यथास्थिति चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे परीक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ती को प्रदान की जाएगी ।

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