भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५३० :
इलेक्ट्रानिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना :
इस संहिता के अधीन सभी विचारण और कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत –
एक) समन और वारंट को जारी करना, तामील और निष्पादन करना;
दो) शिकायतकर्ता और साक्षियों की परीक्षा;
तीन) जांच और विचारणों में साक्ष्य अभिलिखित करना; और
चार) सभी अपीलीय कार्यवाहियों और ऐसी अन्य कार्यवाहियां,
इलैक्ट्रानिक संसूचना के उपयोग या श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के उपयोग द्वारा इलैक्ट्रानिक पद्धति में की जा सकेगी ।