भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५२३ :
उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति :
१) प्रत्येक उच्च न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित के बारे में नियम बना सकेगा –
(a) क) वे व्यक्ति जो उसके अधीनस्थ दण्ड न्यायालयों में अर्जी लेखकों के रुप में काम करने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे;
(b) ख) ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति दिए जाने, उनके द्वारा कामकाज करने और उनके द्वारा ली जाने वाली फीसों के मापमान का विनियमन;
(c) ग) इस प्रकार बनाए गए नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिए शास्ति उपबंधित करना और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा ऐसे उल्लंघन का अन्वेषण किया जा सकेगा और शास्तियाँ अधिरोपित की जा सकेंगी, अवधारित करना;
(d) घ) कोई अन्य विषय जिसका राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए ।
२) इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएँगे ।