भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५१४ :
परिसीमा-काल की समाप्ती के पश्चात् संज्ञान का वर्जन :
१) इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा ।
२) परिसीमा-काल –
(a) क) छह मास होगा,यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है ;
(b) ख) एक वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय है;
(c) ग) तीन वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय है ।
३) इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधो के संबंध में, जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, परिसीमा-काल उस अपराध के प्रतिनिर्देश से अवधारित किया जाएगा जो, यथास्थिति, कठोरतर या कठोरतम दण्ड से दण्डनीय है ।
स्पष्टीकरण :
परिसीमा की अवधि संगणित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत तारीख धारा २२३ के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख या धारा १७३ के सूचना अभिलिखित करने की तारीख होगी ।