भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५०१ :
अपमानलेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना :
१) भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा २९४, धारा २९५ या धारा ३५६ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के अधीन दोषसिद्ध पर न्यायालय उस चीज की सब प्रतियों के, जिसके बारे में दोषसिद्धि हुई है और जो न्यायालय की अभिरक्षा में है, या सिद्धदोष व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है, नष्ट किए जाने के लिए आदेश दे सकता है ।
२) न्यायालय, भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा २७४, धारा २७५, धारा २७६ या धारा २७७ के अधीन दोषसिद्ध पर उस खाद्य, पेय, औषधि या भेषजीय निर्मिति के , जिसके बारे में दोषसिद्धि हुई है, नष्ट किए जाने को उसी प्रकार से आदेश दे सकता है ।