भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४९ :
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी :
१) जब कभी,
एक) पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारण्ट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबन्ध नहीं करता है या ऐसे वारण्ट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबन्ध करता है किन्तु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तथा
दो) कोई व्यक्ति वारण्ट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारण्ट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रुप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देनें में असमर्थ है,
तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोडकर, उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहाँ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत (ताबा) की जाती है वहाँ ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुएँ दर्शित होंगी ।
२) जब कभी किस स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी ।