भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४९४ :
अवयस्क से अपेक्षित बंधपत्र :
यदि बंधपत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यक्ति कोई बालक है तो वह न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभूओं द्वारा निष्पादित बंधपत्र स्वीकार कर सकता है ।