भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४९० :
मुचलके (प्रतिज्ञापत्र) के बजाय निक्षेप (अमानत /जमा ) :
जब किसी व्यक्ति से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा बन्धपत्र या जामानतपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है तब वह न्यायालय या अधिकारी, उस दशा में जब वह बन्धपत्र सदाचार के लिए नहीं है उसे बन्धपत्र के निष्पादन के बदले में इतनी धनराशि या इतनी रकम के सरकारी वचन पत्र, जितनी वह न्यायालय या अधिकारी नियत करे, निक्षिप्त करने की अनुज्ञा दे सकता ह ।