Bnss धारा ४८ : गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ती की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४८ :
गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ती की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता :
१) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारें में, जहाँ गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, यह जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को, तथा जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए, तुरंत देगा ।
२) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, उपधारा (१) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा ।
३) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तिला किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररुप में, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा, विहित करे, की जाएगी ।
४) उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा (२) और उपधारा (३) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के सम्बन्ध में अनुपालन किया गया है ।

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