भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४८६ :
प्रतिभुओं द्वारा घोषणा :
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति के छोडे जाने के लिए उसका प्रतिभू है, न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्तियों के बारे में घोषणा करेगा, जिनके लिए उसने प्रतिभूति दी है जिसके अन्तर्गत अभियुक्त भी है और उसमें सभी सुसंगत विशिष्टियाँ दी जाएगी ।