भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४७ :
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना :
१)किसी व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टियाँ या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा ।
२)जहाँ कोई पुलिस अधिकारी अजामनतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करता है, वहाँ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तिला देगा कि वह जामनत पर छोडे जाने का हकदार है और वह अपनी और से प्रतिभुओं (जमानतदार) का इंतजाम करे ।