भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४५ :
अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना :
पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है ।