Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Bnss धारा ४५२ : कारणों का अभिलिखित किया जाना : Post published:November 19, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ४५२ : कारणों का अभिलिखित किया जाना : धारा ४४८, धारा ४४९, धारा ४५० या धारा ४५१ के अधीन आदेश करने वाला सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा । Tags: bnss 2023 hindi, bnss section 452 hindi, bnss धारा ४५२, धारा ४५२ bnss 2023 hindi Read more articles Previous PostBnss धारा ४५१ : कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना : Next PostBnss धारा ४५३ : धारा ४०९ के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन : You Might Also Like Bns 2023 धारा १६९ : अभ्यर्थी (उम्मीदवार), निर्वाचन अधिकार परिभाषित : September 10, 2024 Bnss धारा २७९ : परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु : November 15, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.