भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
अध्याय ३१ :
अपीलें :
धारा ४१३ :
जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो किसी अपील का न होना :
दण्ड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबन्धित हो उसके सिवाय न होगी :
परन्तु यह कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करने या न्यूनतर अपराध के लिए दोषसिद्ध करने या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध पीडित को अपील दाखिल करने का अधिकार होगा तथा ऐसी अपील ऐसे न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध सामान्यत: अपील दाखिल होती है ।