भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३९७ :
पीडितों का उपचार :
सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा ६४, कलम ६५, धारा ६६, धारा ६७, धारा ६८, धारा ७० या धारा ७१ या धारा १२४ या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ (२०१२ का ३२) की धारा ४, धारा ६, धारा ८ या धारा १० के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीडितों को तुरंत नि:शुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएँगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरन्त सूचना देंगे ।