भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३७५ :
भारसाधक अधिकारी को कृत्यों को निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति :
राज्य सरकार उस जेल के भारसाधक अधिकारी को, जिसमें कोई व्यक्ति धारा ३६९ या धारा ३७४ के उपबंधों के अधीन पररिुद्ध है, धारा ३७६ या धारा ३७७ के अधीन कारागारों के महानिरिक्षक के सब कृत्यों का या उनमें स किसी का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकती है ।