भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३६ :
गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्ये :
प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय –
(a) क) अपने नाम का सही, दृश्यमान तथा स्पष्ट पहचान धारण करेगा जो कि पहचान को सहज कर सेकगा;
(b) ख) गिरफ्तारी का ज्ञापन (विवरणिका) तैयार करेगा जो कि-
एक) कम से कम एक साक्षी द्वारा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य है, या जहाँ गिरफ्तारी की गई है, उस मोहल्ले के किसी सन्माननीय सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा;
दो) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा; और
(c) ग) जब तक ज्ञापन (विवरणिका) उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया जाता, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचित करेगा कि उसे उसके द्वारा नामित नातेदार या मित्र या कोई अन्य व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दिए जाने का अधिकार है ।