भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३५४ :
प्रकटन (प्रकट की गइ बात) उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में लाया जाना :
धारा ३४३ और धारा ३४४ में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी वचन या धमकी द्वारा या अन्यथा कोई असर अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि उसे अपनी जानकारी की किसी बात को प्रकट करने या न करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए ।