Bnss धारा ३४९ : नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३४९ :
नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति :
यदी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी है, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख या उंगलीयों के निशान या आवाज का सँपल देने के लिए निर्देश देना समीचीन है, तो वह उस आशय का आदेश कर सकेगा और उस दशा में, वह व्यक्ति जिससे आदेश सम्बन्धित है, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर पेश किया जाएगा या वहाँ उपस्थित होगा और अपने नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख या उंगलियों के निशान या आवाज का सँपल देगा :
परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हों :
परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना ऐसा नमुना या सँपल देने के लिए आदेश कर सकेगा ।

Leave a Reply