भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३४८ :
आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति :
कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रुप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परिक्षा की जा चुकी है पुन:बुला सकता है और उसकी पुन:परिक्षा कर सकता है; और यदि न्यायालय को मामले में न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ती को समन करेगा और उसकी परिक्षा करेगा या उसे पुन: बुलाएगा और उसकी पुन:परिक्षा करेगा ।