भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३३६ :
कतिपय मामलों में लोकसेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य :
जहां लोकसेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी द्वारा तैयार किया गया कोई दस्तावेज या रिपोर्ट, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या किसी अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रुप में प्रयुक्त किए जाने के लिए तात्पर्यित है, और –
एक) ऐसा लोकसेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी, या तो स्थानांतरित, सेवानिवृत्त हो या मर जाता है; या
दो) ऐसा लोकसेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी, पाया नहीं जा सकता है या अभिसाक्ष्य देने के लिए असमर्थ है; या
तीन) ऐसे लोकसेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी जो जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही करने में देरी करते है,
तो न्यायालय, ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर अभिसाक्ष्य देने के लिए ऐसे अधिकारी, विशेषज्ञ या लोकसेवक के उत्तरजीवी अधिकारी को सुनिश्चित करेगा :
परन्तु किसी भी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि ऐसे लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारण या अन्य कार्यवाही के पक्षकारों में से किसी के द्वारा उसपर विवाद नहीं किया गया है :
परन्तु यह और कि ऐसे उत्तरवर्ती लोकसेवक, विशेषज्ञ, या अधिकारी के अभिसाक्ष्य को श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से भी अनुज्ञात किया जा सकेगा ।