भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३२ :
पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा हो :
जब कोई वारण्ट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है, तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारण्ट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति, जिसे वारण्ट निदिष्ट है, पास में है और वारण्ट के निष्पादन में कार्य कर रहा है ।