भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३२३ :
कमीशन का लौटाया जाना :
१) धारा ३१९ के अधीन जारी किए गए किसी कमीशन के सम्यक् रुप से निष्पादित किए जाने के पश्चात् वह उसके अधीन परिक्षित साक्षियों के अभिसाक्ष्य सहित उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, जिसने कमीशन जारी किया था, लौटाया जाएगा और वह कमीशन, उससे संबद्ध विवरणी और अभिसाक्ष्य सब उचित समयों पर पक्षकारों के निरीक्षण के लिए प्राप्य होंगे, और सब न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, किसी पक्षकार द्वारा मामले में साक्ष्य में पढे जा सकेंगे और अभिलेख का भाग होंगे ।
२) यदि ऐसे लिया गया कोई अभिसाक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ की धारा २७ द्वारा विहित शर्तों को पूरा करता है, तो वह किसी अन्य न्यायालय के समक्ष भी मामले के किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम में साक्ष्य में लिया जा सकेगा ।