भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३२१ :
कमीशनों को निष्पादन :
कमीशन प्राप्त होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अथवा ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन करेगा अथवा उस स्थान को जाएगा जहाँ साक्षी है और उसका साक्ष्य उसी रिति से लिखेगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन वारण्ट-मामलों के विचारण के लिए है ।