भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३२० :
कमीशन (आयोग / किसी कार्य को करने के लिए या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आदेश या प्राधिकार ) किसको जारी किया जाएगा :
१) यदि साक्षी उन राज्यक्षेत्रों के अन्दर है, जिनपर इस संहिता का विस्तार है, तो कमीशन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होगा जिसकी स्थानीय अधिकारीता के अन्दर ऐसी साक्षी मिल सकता है ।
२) यदि साक्षी भारत में है, किन्तु ऐसे राज्य या ऐसे किसी क्षेत्र में है जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है तो कमिशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्दिष्ट होगा जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।
३) यदि साक्षी भारत से बाहर के देश या स्थान में है और ऐसे देश या स्थान की सरकार से केन्द्रीय सरकार ने आपराधिक मामलों के संबंध में साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव कर रखे है तो कमिशन ऐसे प्ररुप में जारी किया जाएगा, ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्दिष्ट होगा और पारेषित किए जाने के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विहित करे ।