भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३१८ :
उच्च न्यायालय में अभिलेख :
प्रत्येक उच्च न्यायालय, साधारण नियम द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकता है जिससे उन मामलों में साक्षियों के साक्ष्य को और अभियुक्त की परीक्षा को लिखा जाएगा जो उसके समक्ष आते है, और ऐसे साक्ष्य और परिक्षा को ऐसे नियम के अनुसार लिखा जाएगा ।