Bnss धारा ३१६ : अभियुक्त की परिक्षा का अभिलेख :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३१६ :
अभियुक्त की परिक्षा का अभिलेख :
१) जब कभी अभियुक्त की परीक्षा किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है तब उससे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न और उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर सहित ऐसी सब परीक्षा स्वयं पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या जहाँ वह किसी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, वहाँ उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निदेशन और अधीक्षण में पूरे तौर पर अभिलिखित की जाएगी ।
२) अभिलेख, यदि साध्य हो ता, उस भाषा में होगा जिसमें अभियुक्त की परिक्षा की जाती है या यदि यह साध्य न हो तो न्यायालय की भाषा में होगा ।
३) अभिलेख अभियुक्त को दिखा दिया जाएगा या उसे पढकर सुना दिया जाएगा या यदि वह भाषा को नहीं समझता है जिसमें वह लिखा गया है तो उसका भाषांतर उसे उस भाषा में, जिसे वह समझता है, सुनाया जाएगा और वह अपने उत्तरों का स्पष्टीकरण करने या उनमें कोई बात जोडने के लिए स्वतंत्र होगा ।
४) तब उस पर अभियुक्त और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेंगे और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि परिक्षा उसकी उपस्थिति में की गई थी और उसने उसे सुना था और अभिलेख में अभियुक्त द्वारा किए गए कथन का पूर्ण और सही वर्णन है :
परन्तु कि जहां अभियुक्त अभिरक्षा में है तथा इलैक्ट्रानिक माध्यम से उसका परीक्षण से बहतर घंटे के भीतर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे ।
५) इस धारा की कोई बात संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में अभियुक्त की परीक्षा को लागू होने वाली न समझी जाएगी ।

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