भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३०८ :
साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना :
अभिव्यक्त रुप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त के उपस्थिति में या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है, अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अभिहित स्थान पर श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधन से लिया गया साक्ष्य भी है :
परन्तु जहाँ अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री का, जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहाँ न्यायालय यह सुनिश्चित करेन के लिए कि ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए, समुचित उपाय कर सकेगा ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा में अभियुक्त के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी बाबत अध्याय ९ के अधीन कोई कार्यवाही इस संहिता के अधीन प्रारंभ की जा चुकी है ।