भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
अध्याय २५ :
जांचों और विचारणों में साक्ष्य :
(A) क – साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग :
धारा ३०७ :
न्यायालयों की भाषा :
राज्य सरकार यह अवधारित कर सकती है कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए राज्य के अन्दर उच्च न्यायालय से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की कौन-सी भाषा होगी ।