Bnss धारा २९९ : अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २९९ :
अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना :
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अभियुक्त द्वारा धारा २९० के अधीन फाइल किए गए सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन में कथित कथनों या तथ्यों का इस अध्याय के प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

Leave a Reply