भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २९५ :
निर्णय का अंतिम होना :
न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया निर्णय अंतिम होगा और उससे कोई अपील (संवधान के अनुच्छेद १३६ के अधीन विशेष इजाजत याचिका और अनुच्छेद २२६ और अनुच्छेद २२७ के अधीन रिट याजिका के सिवाय) ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं होगी ।
