भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २८ :
शक्तियों को वापस लेना :
१) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापर ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की है ।
२) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियाँ प्रदान की गई थीं ।